ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ी, लेकिन बिना पेनल्टी टैक्स भुगतान की डेडलाइन क्या अब 31 जुलाई या 15 सितंबर? जानिए नया नियम (EN)

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भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन हर साल जुलाई के अंत में अपने चरम पर होता है। आमतौर पर, जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन इस बार वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप बिना किसी पेनल्टी या ब्याज के 15 सितंबर तक अपना टैक्स भी जमा कर सकते हैं? या फिर टैक्स भुगतान की अंतिम तारीख अब भी 31 जुलाई ही है? आइए विस्तार से जानते हैं नया नियम, CBDT की गाइडलाइंस और एक्सपर्ट्स की राय1

ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन: 15 सितंबर 2025

CBDT ने 23 जून 2025 को घोषणा की कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। यह फैसला ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव, तकनीकी अपडेट्स और TDS क्रेडिट्स के सही समय पर दिखने जैसी वजहों से लिया गया है।

इस विस्तार का लाभ उन सभी टैक्सपेयर्स को मिलेगा जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता—जैसे कि सैलरीड कर्मचारी, पेंशनर्स, NRI, फ्रीलांसर, छोटे व्यापारी आदि।

क्या टैक्स भुगतान की डेडलाइन भी बढ़ी?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आमतौर पर, ITR फाइलिंग की डेडलाइन और टैक्स भुगतान की डेडलाइन एक ही होती है—31 जुलाई। लेकिन जब भी ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ती है, तो टैक्स भुगतान की डेडलाइन को लेकर कन्फ्यूजन रहता है।

इस बार CBDT ने साफ किया है कि जब ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई जाती है, तो वही तारीख टैक्स भुगतान के लिए भी “ड्यू डेट” मानी जाती है। यानी, अगर आप 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल करते हैं और उसी तारीख तक अपना अंतिम टैक्स (Self-Assessment Tax) भी जमा कर देते हैं, तो आप पर कोई पेनल्टी या ब्याज (Section 234A) नहीं लगेगा1

CBDT का स्पष्ट निर्देश

“ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 कर दी गई है, और यह डेट Section 234A के तहत ड्यू डेट मानी जाएगी। यानी, 15 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगेगा।”

इसका मतलब है कि जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट नहीं होता, वे अब 15 सितंबर 2025 तक बिना किसी पेनल्टी या ब्याज के अपना फाइनल टैक्स जमा कर सकते हैं।

Self-Assessment Tax: क्या है और कब देना जरूरी है?

Self-Assessment Tax वह रकम है, जो TDS, TCS और एडवांस टैक्स कटौती के बाद भी आपकी कुल टैक्स देनदारी में बचती है। इसे ITR फाइलिंग से पहले या साथ में जमा करना जरूरी है।

  • यदि आपने 15 सितंबर 2025 तक अपना Self-Assessment Tax जमा कर दिया, तो कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी।

  • अगर आप 15 सितंबर के बाद टैक्स जमा करते हैं, तो Section 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज और Section 234F के तहत लेट फीस लग सकती है1

लेट फाइलिंग के नुकसान

अगर आप 15 सितंबर 2025 के बाद ITR फाइल करते हैं या टैक्स जमा करते हैं, तो आपको निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं:

  • Section 234A: बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज

  • Section 234F: 5,000 रुपये तक की लेट फीस (अगर कुल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये)

  • टैक्स रिफंड में देरी

  • भविष्य में लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार नहीं

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

  • ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव और नई जानकारियां शामिल की गई हैं।

  • टेक्निकल सिस्टम अपडेट्स और पोर्टल की तैयारी में समय लग रहा है।

  • TDS स्टेटमेंट्स 31 मई तक फाइल होती हैं और उनका डेटा जून के पहले हफ्ते में दिखना शुरू होता है।

  • टैक्सपेयर्स को सही TDS क्रेडिट्स देखने और सही ITR फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए।

एक्सपर्ट्स की सलाह

  • ITR फाइलिंग और टैक्स भुगतान दोनों 15 सितंबर 2025 तक ही करें।

  • टैक्स कैलकुलेशन में गलती न करें, सही TDS/TCS क्रेडिट्स चेक करें।

  • अगर टैक्स बकाया है तो उसे समय पर जमा करें, वरना ब्याज और पेनल्टी लग सकती है।

  • पोर्टल पर फॉर्म 26AS और AIS की जांच जरूर करें।

निष्कर्ष

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। Self-Assessment Tax भी इसी तारीख तक जमा करना है। 15 सितंबर 2025 के बाद टैक्स जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी लगेगी।

इसलिए, सभी टैक्सपेयर्स को सलाह है कि वे 15 सितंबर 2025 से पहले अपना ITR फाइल करें और बकाया टैक्स का भुगतान कर दें, ताकि किसी भी तरह की पेनल्टी या ब्याज से बचा जा सके1

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: क्या 15 सितंबर 2025 तक टैक्स जमा करने पर ब्याज लगेगा?नहीं, अगर आप 15 सितंबर 2025 तक टैक्स जमा कर देते हैं, तो कोई ब्याज नहीं लगेगा1Q2: अगर 15 सितंबर के बाद टैक्स जमा किया तो?Section 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज और Section 234F के तहत लेट फीस लगेगी।Q3: क्या यह डेडलाइन सभी टैक्सपेयर्स पर लागू है?यह डेडलाइन सिर्फ उन टैक्सपेयर्स पर लागू है जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता—जैसे सैलरीड, पेंशनर्स, NRI आदि1Q4: टैक्स भुगतान के लिए कौन सा चालान इस्तेमाल करें?Self-Assessment Tax के लिए चालान 280 का उपयोग करें।

अंतिम सलाह

  • समय पर ITR फाइल करें और टैक्स जमा करें।

  • फॉर्म 26AS और AIS की जांच करें।

  • टैक्स कैलकुलेशन में कोई गलती न करें।

  • जरूरत पड़े तो टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें।

Sources:wealth/tax/itr-filing-due-date-extended-but-deadline-to-pay-final-tax-without-penalty-is-july-31-or-sept-15-now-for-fy-2024-25/articleshow/122018340.cms

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