ITR Filing Last Date Extended: अब 31 जुलाई 2025 नहीं, 15 सितंबर 2025 तक भरें इनकम टैक्स रिटर्न | जानिए पूरी जानकारी (EN)

ITR Filing Last Date Extended: अब 31 जुलाई 2025 नहीं, 15 सितंबर 2025 तक भरें इनकम टैक्स रिटर्न | जानिए पूरी जानकारी

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी: अब 31 जुलाई 2025 नहीं, 15 सितंबर 2025 है नई डेडलाइन

भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2025 की बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। यह घोषणा इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से की है1

ITR फाइलिंग डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?

इस बार ITR फॉर्म्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) के अनुसार, इन बदलावों के कारण सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साथ ही, TDS क्रेडिट की जानकारी भी जून के शुरुआती हफ्तों में ही दिखनी शुरू होगी, जिससे टैक्सपेयर्स को सही रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसी वजह से डेडलाइन को 46 दिन आगे बढ़ाया गया है1

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

  • सैलरीड कर्मचारी: ज्यादातर सैलरीड टैक्सपेयर्स और वे लोग जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए यह राहत की खबर है। अब उन्हें रिटर्न फाइल करने के लिए 46 दिन ज्यादा मिलेंगे1

  • सामान्य टैक्सपेयर्स: जिनकी इनकम ऑडिट के दायरे में नहीं आती, वे भी इस एक्सटेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

आधिकारिक घोषणा में क्या कहा गया?

CBDT ने अपने पोस्ट में कहा,

“नोटिफाइड ITRs में संरचनात्मक और कंटेंट से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए कंप्लायंस आसान हो सके, पारदर्शिता बढ़े और सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो। इन बदलावों के चलते सिस्टम तैयार करने और ITR यूटिलिटीज़ को रोलआउट करने में अतिरिक्त समय लग रहा है। इसी कारण डेडलाइन बढ़ई गई है।1

नया ITR फॉर्म: क्या बदला है?

  • ITR फॉर्म्स में इस बार कई स्ट्रक्चरल और कंटेंट से जुड़े बदलाव किए गए हैं।

  • ये बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म भरना आसान और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए हैं।

  • सिस्टम डेवलपमेंट और यूटिलिटी अपडेट में समय लगने के कारण डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है।

TDS क्रेडिट का रोल

  • TDS (Tax Deducted at Source) की जानकारी 31 मई 2025 तक फाइल होनी है।

  • TDS क्रेडिट जून के पहले हफ्ते से दिखना शुरू होगा।

  • इससे पहले टैक्सपेयर्स को सही TDS क्रेडिट नहीं दिखता, जिससे रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत होती है।

  • एक्सटेंशन से टैक्सपेयर्स को सही TDS क्रेडिट के साथ रिटर्न फाइल करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

लेट फाइलिंग पर पेनल्टी

  • अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 की नई डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं करता, तो उस पर अधिकतम ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है1

  • समय पर रिटर्न फाइल न करने पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

टैक्सपेयर्स के लिए क्या करें?

  • अब आपके पास 15 सितंबर 2025 तक का समय है।

  • अपने सभी डॉक्यूमेंट्स (फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र आदि) समय से इकट्ठा करें।

  • TDS क्रेडिट की पुष्टि करें।

  • ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर के ITR फॉर्म डाउनलोड करें और सही जानकारी भरें।

  • रिटर्न फाइल करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर सेव करें।

ITR फाइलिंग के फायदे

  • समय पर ITR फाइल करने से लोन, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड आदि के लिए आवेदन आसान होता है।

  • टैक्स रिफंड जल्दी मिलता है।

  • भविष्य में टैक्स नोटिस या कानूनी कार्रवाई से बचाव होता है।

निष्कर्ष

ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ने से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है, खासकर सैलरीड कर्मचारियों को। अब आपके पास 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक का समय है। इस एक्सटेंशन का लाभ उठाएं, समय रहते सही और सटीक जानकारी के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें1

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. ITR फाइलिंग की नई आखिरी तारीख क्या है?A1. 15 सितंबर 2025Q2. क्या सभी टैक्सपेयर्स को यह एक्सटेंशन मिलेगा?A2. हां, जिनकी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, वे सभी इस एक्सटेंशन का लाभ उठा सकते हैं।Q3. लेट फाइलिंग पर कितनी पेनल्टी है?A3. अधिकतम ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है।Q4. TDS क्रेडिट की जानकारी कब तक दिखेगी?A4. जून के पहले हफ्ते में TDS क्रेडिट की जानकारी पोर्टल पर दिखनी शुरू हो जाएगी।

इस तरह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस घोषणा से टैक्सपेयर्स को न सिर्फ राहत मिली है, बल्कि सही और सटीक रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय भी मिला है। समय रहते अपना ITR फाइल करें और भविष्य की परेशानियों से बचें।

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