PAN को आधार से जोड़ना 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इस तारीख तक आपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। इससे न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही टैक्स रिफंड मिलेगा। आपकी सैलरी क्रेडिट और निवेश संबंधी कार्यों में भी दिक्कत आ सकती है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है।
PAN और आधार को लिंक करने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार सरकार ने 31 दिसंबर 2025 एक अंतिम तारीख के तौर पर निर्धारित की है। अगर आपने इस तारीख तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका PAN कार्ड अगले ही दिन से इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा। इससे आपको निम्न नुकसान होंगे.
- आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या वेरीफाई नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे।
- किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
- बैंक, इंवेस्टमेंट अकाउंट्स या KYC अपडेट नहीं कर सकेंगे।
- नया निवेश, शेयर ट्रेडिंग या SIP में पैसा डालना बंद हो सकता है।
- TDS/TCS का क्रेडिट फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा या TDS उच्च दर पर कटेगा।
- सैलरी, डिविडेंड, रेंट जैसी पेमेंट्स पर टैक्स कटौती बढ़ सकती है।
किन लोगों को PAN को आधार से जोड़ना जरूरी है?
मामला यह है कि 3 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN अलॉट हुआ है, उन सभी को अपना आधार 31 दिसंबर 2025 तक इनकम टैक्स विभाग को बताना जरूरी है। यह करने में चूक होने पर उनका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा।
अगर PAN आधार एनरोलमेंट ID के जरिए जारी हुआ हो तो क्या?
अगर आपने PAN आधार एनरोलमेंट के जरिए प्राप्त किया है, फिर भी PAN को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। जब आधार नंबर मिल जाता है तो PAN और आधार की लिंकिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन आसानी से की जा सकती है।
PAN इनऑपरेटिव हो जाए तो क्या होगा?
जब तक PAN और आधार लिंक नहीं कराते, तब तक आपका PAN यूज़ नहीं कर सकते। आपका बैंक पैसा रोक नहीं सकता, मौजूदा निवेश या जमा सुरक्षित रहेंगी, लेकिन नए निवेश, KYC अपडेट, शेयर ट्रेड व टैक्स फाइलिंग रोक दी जाएगी। टैक्स डिडक्शन भी ज्यादा दर पर हो सकता है। Linked कराने के बाद करीब 30 दिनों में फिर से PAN ऑपरेटिव हो जाएगा।
PAN को आधार से लिंक कैसे करें?
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
- PAN, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
- OTP वेरिफिकेशन करें।
- अगर PAN पहले से इनऑपरेटिव है तो 1000 रुपये शुल्क पहले जमा करें।
- Quick Links में ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक कर स्थिति देखें।
- लिंकिंग हो जाने पर स्क्रीनशॉट सेव कर लें।
किन बातों का रखें ध्यान?
- PAN और आधार पर नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर बिल्कुल मैच करें।
- NRI, वरिष्ठ नागरिक (80+), कुछ राज्यों के लोग छूट के पात्र हैं, पर फिर भी जांच लें।
- आखिरी तारीख के पास वेबसाइट क्रैश हो सकती है, इसलिए जल्दी लिंक करा लें।
- सफल लिंकिंग का स्क्रीनशॉट हमेशा रखें।
क्या बैंक खाता या निवेश भी बंद हो सकते हैं?
अगर PAN अमान्य हो जाता है तो नए निवेश, शेयर ट्रेड या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। परन्तु मौजूदा बैंक अकाउंट या निवेश वैसे ही रहेंगे, बस भविष्य की ट्रांजैक्शन्स पर असर पड़ेगा और टैक्स कटौती बढ़ सकती है।
PAN-आधार लिंकिंग से जुड़ी अहम बातें:
- सभी टैक्सपेयर्स (रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड) के लिए लिंकिंग खुली है।
- जिनकी डिटेल्स में मिसमैच हो, पहले उसे सुधारें।
- जल्दी लिंकिंग करवा लें वरना अंतिम समय पर ट्रैफिक के कारण प्रॉब्लम हो सकती है।
- नियम समय-समय पर बदले जा सकते हैं, नई गाइडलाइंस आती रहेंगी।
निष्कर्ष
PAN-आधार लिंकिंग न करवाने पर सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे न टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स कर पाएंगे। मौजूदा निवेश, बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेंगे, लेकिन भविष्य में कोई भी वित्तीय कार्रवाई मुश्किल होगी। इसलिए समय रहते PAN को आधार से लिंक करवा लें और लिंकिंग का सबूत संभालकर रखें।







