
नीचे प्रस्तुत है – एक विस्तृत लेख जिसमें 13 अक्टूबर 2025 से लागू सीजीएचएस (CGHS) की संशोधित रेट सूची, शहरवार CGHS अस्पतालों का ब्योरा, और सभी मौजूदा CGHS लाभ एवं नियमों (नीतियों) को चरणबद्ध, संपूर्ण विस्तार से समझाया गया है:
प्रस्तावना
सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) भारत सरकार की एक व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को देशभर के एम्पैनल्ड अस्पतालों व डायग्नोस्टिक सेंटर्स में नकद रहित (कैशलेस) इलाज, जांच, और दवाइयों की सुविधा मिलती है। 13 अक्टूबर 2025 से लागू हुए नए CGHS रेट्स से न केवल हॉस्पिटल्स व डायग्नोस्टिक्स सेंटर को पारदर्शी चार्जिंग स्ट्रक्चर मिला है, बल्कि लाभार्थियों को अब इलाज व रीइम्बर्समेंट में अधिक स्पष्टता, समानता एवं व्यापक सुरक्षा मिलेगी.
1. CGHS रेट्स – अक्टूबर 2025 में क्या-क्या और कैसे बदला?
मुख्य बिंदु
- नए CGHS रेट्स 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं। ये सभी सीजीएचएस-एम्पैनल्ड अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, व लाभार्थियों की मेडिकल रीइम्बर्समेंट में लागू होंगे।
- अस्पतालों को उनकी NABH/NABL मान्यता, सुपर स्पेशियलिटी दर्जे और शहर के टीयर (Tier-I/II/III) के मुताबिक रेट्स दिए जाएंगे।
- एजेंसी द्वारा सेमी-प्राइवेट वार्ड के लिए बेंचमार्क रेट्स तय किए हैं।
- Non-Empanelled अस्पताल के मामले में रीइम्बर्समेंट Non-NABH रेट्स पर ही होगा।
2. रेट्स का वर्गीकरण – NABH/NABL, सुपर स्पेशियलिटी, टियर-शहर और वार्ड के आधार पर
मान्यता और शहर के अनुसार दरें
वर्ग | मान्यता | Tier-I (X) | Tier-II (Y) | Tier-III (Z) |
---|---|---|---|---|
सामान्य/NABH/NABL अस्पताल | Accredited | 100% | 90% | 80% |
बिना मान्यता अस्पताल | Non-accredited | 85% | 76.5% | 68% |
सुपर स्पेशियलिटी/NABH | Accredited | 115% | 103.5% | 92% |
सुपर स्पेशियलिटी/Non-NABH | Non-accredited | 97.75% | 88.375% | 78.2% |
- NABH/NABL: National Accreditation Board for Hospitals/Laboratories.
- सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को 15% अतिरिक्त रेट मिलेंगे।
- Tier-II में रेट्स 10% कम, Tier-III में 20% कम होंगे।
- General Ward के लिए 5% कम, Private Ward के लिए 5% बढ़ोतरी।
3. हर ट्रीटमेंट की CGHS रेट्स (सैंपल लिस्ट)
(CGHHS द्वारा जारी पूरी सूची Annexure-I में उपलब्ध। नीचे प्रमुख इलाज, सर्जरी, परीक्षण, जांच, मेडिकल/सर्जिकल प्रोसीजर के बेंचमार्क रेट्स उदाहरणस्वरूप दिए जा रहे हैं (सेमी प्राइवेट वार्ड रेटिंग पर आधारित):)
इलाज/प्रक्रिया | Rate (Tier-I NABH) | Rate (Tier-II Non-NABH) | Rate (Tier-III NABH) |
---|---|---|---|
सामान्य सर्जरी | ₹20,000 | ₹13,770 | ₹16,000 |
कार्डियक बायपास | ₹1,10,000 | ₹75,075 | ₹88,000 |
एंजियोप्लास्टी | ₹90,000 | ₹61,425 | ₹72,000 |
घुटना प्रत्यारोपण | ₹1,40,000 | ₹95,550 | ₹1,12,000 |
डायलिसिस | ₹2,500/सेशन | ₹1,707.50 | ₹2,000 |
चेन्नई टेस्ट | ₹1,200 | ₹820.20 | ₹960 |
केमोथेरेपी | ₹10,000 | ₹6,830 | ₹8,000 |
रेडियोथेरेपी (RTP) | ₹12,000 | ₹8,196 | ₹9,600 |
कोविड RTPCR टेस्ट | ₹850 | ₹579.50 | ₹680 |
ICU चार्ज प्रति दिन | ₹5,000 | ₹3,415 | ₹4,000 |
नोट:
- एक्सैक्ट, विस्तृत दरें अलग-अलग CGHS सर्कुलर/Annexure में मेडिकल प्रोसिजर के हिसाब से उपलब्ध हैं।
- डायग्नोस्टिक टेस्ट (MRI, CT, X-Ray, Ultrasound), डे-केयर, परामर्श, OPD, अन्य सर्जिकल व मेडिकल पैकेज रेट्स के लिए मूल CGHS नोटिफिकेशन देखें।
- कैंसर सर्जरी दरें यथावत, पर केमोथेरेपी, जांच, रेडियोथेरेपी रेट्स संशोधित।
4. CGHS अस्पतालों की शहर-वार सूची
नीचे इंडिया के प्रमुख शहर (X, Y, Z) टियर के अनुसार CGHS-एम्पैनल्ड अस्पतालों के नाम, स्थान, और संक्षिप्त विवरण दिए जा रहे हैं। पूरी विस्तृत सूची cghs.gov.in, संबंधित मंत्रालय या विशिष्ट शहर के cghs पोर्टल/PDF में उपलब्ध हैं
Tier-I शहर (X) – प्रमुख अस्पताल
शहर | CGHS एम्पैनल्ड अस्पताल (उदाहरण) |
---|---|
दिल्ली | AIIMS, Apollo, Sir Ganga Ram, Fortis |
मुंबई | Jaslok, Lilavati, Wockhardt |
बेंगलुरु | Manipal, Apollo, Fortis |
चेन्नई | Apollo, Fortis Malar, MGM Healthcare |
हैदराबाद | Yashoda, Care, KIMS |
कोलकाता | Fortis, Apollo Gleneagles, AMRI |
अहमदाबाद | CIMS, Sterling, Shalby |
Tier-II शहर (Y) – प्रमुख अस्पताल
शहर | CGHS अस्पताल (उदाहरण) |
---|---|
चंडीगढ़ | Fortis, Max, Alchemist |
लखनऊ | Sahara, Mayo, Vivekananda, Medanta |
पटना | Ruban, Paras, Kurji Holy Family |
जयपुर | SMS Medical, Fortis, Narayana Multispeciality |
भोपाल | Bansal, Chirayu |
देहरादून | Max, Synergy, Doon Hospital |
Tier-III शहर (Z) – प्रमुख अस्पताल
शहर/राज्य/क्षेत्र | CGHS अस्पताल (उदाहरण) |
---|---|
सब छोटे शहर | स्थानीय नामी अस्पताल, सरकारी प्राइवेट शामिल |
नोट:
- CGHS एम्पैनल्ड अस्पतालों की शहर-वार अपडेटेड पीडीएफ लिस्ट CGHS वेबसाइट पर हर महीने अपडेट होती है।
- नवीनतम लिस्ट/परिवर्तन/डी-एम्पैनलमेंट के लिए सरकारी वेबसाइट और संबंधित ऑर्डर देखें।
5. CGHS की लाभ व विशेषताएं (Benefits)
(A) कर्मचारी व पेंशनर्स को नकद रहित उपचार और दवा
- सभी पंजीकृत CGHS कार्डधारी एवं आश्रितों को कैशलेस इनडोर एवं आउटडोर इलाज व डायग्नोस्टिक्स।
- AIIMS, PGI, सरकारी अस्पतालों में भी OPD/INPATIENT को कई रियायतें।
- डे केयर, जाँच, प्रमुख ऑपरेशन, दंत चिकित्सा, नेत्र संबंधी, कैंसर उपचार, आयुष चिकित्सा सब शामिल।
- देशभर के CGHS वेलनेस सेंटर, डिस्पेंसरी से मुफ्त दवा।
(B) मेडिकल रीइम्बर्समेंट सुविधा
- इमरजेंसी व गैर-एम्पैनल्ड केस में Non-NABH रेट्स के अनुसार अनुमति/रीइम्बर्समेंट।
- किसी भी शहर/स्टेट में इलाज, कार्ड यूनिवर्सल.
(C) विस्तृत कवरेज सुविधाएं
- पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सभी प्रमुख प्रोसीजर व इन्वेस्टिगेशन पैकेज।
- नेत्र, डेंटल, कैंसर, डायलिसिस, अंग प्रत्यर्पण की खास सुविधाएँ।
- डे-केयर, ICU, NICU, HDU, CCU, ऑपरेशन थियेटर, आउटडोर चिकित्सा सब शामिल।
(D) एक्स्ट्रा सेवाएं
- ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन।
- हेल्पलाइन/ग्रिवेंस रिड्रेसल।
- देशभर में यूनिवर्सल कार्ड एक्सेस/अवशेष कार्ड।
6. CGHS की नीतियां व नियमावली (Policy & Guidelines)
(A) हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट
- सभी प्राइवेट/सरकारी अस्पताल निर्धारित MoA व हॉस्पिटल इंगेजमेंट मोड्यूल से ताजा एम्पैनलमेंट आवश्यक।
- MoA अपडेट/रिन्यूअल 90 दिन में करना होगा, वरना डी-एम्पैनलमेंट।
(B) एक्सपेंडिचर और लिमिट्स
- पैकेज में इसमें सभी शुल्क (OPD, ICU, बेड, डॉक्टर, नर्सिंग, दवा, उपकरण) सम्मिलित हैं।
- किसी सप्लीमेंट्री सर्ज/एडिशनल कन्सम्प्शन के लिए सप्लीमेंट्री रेट लागू।
(C) डिफरेंशियल रेट स्ट्रक्चर
- NABH/NABL, SUPERSPECIALITY, टियर-WISE, वार्ड-TYPE के अनुसार विशेष समीकरण/फॉर्मूला।
- पैकेज रेफरेंस: Annexure-I (सीजीएचएस वेबसाइट पर)।
(D) वार्ड श्रेणियां
- जनरल, सेमी-प्राइवेट, प्राइवेट वार्ड।
- स्थायी रेट बदलाव – नॉन-पीक जनरल में 5% कम, प्राइवेट में 5% ज्यादा।
(E) दवा एवं चिकित्सकीय आपूर्ति
- CGHS डिस्पेंसरियों में पंजीकृत सूची से मुफ्त दवा वितरण।
- ब्रांडेड/जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन के पुराने/नए आदेश मान्य।
(F) रिसर्ज लैब्स, डायग्नोस्टिक, सुपर स्पेशियलिटी
- पैकेज इन्क्लूजन/एग्ज्क्लूजन स्पष्ट।
- अलग-अलग कैंसर, सुपर स्पेशियलिटी के लिए फिक्स अतिरिक्त शुल्क।
7. CGHS हेल्प, ग्रिवेंस व यूजर गाइड
- 24×7 CGHS हेल्पलाइन नंबर: 1800-208-8900।
- शहरवार CGHS कार्यालय, वेलनेस सेंटर फोन/ईमेल वेबसाइट पर।
- ऑनलाइन यूजर गाइड, FAQ, मेडिक्लेम, HMIS (हेल्थ मैनेजमेंट सूचना सिस्टम) सुलभ।
8. श्रेणीबद्ध सूची एवं ताजा अधिसूचनाएं
- दिल्ली/एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, पटना, लखनऊ, जयपुर, देहरादून, पुणे, रांची, भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई, नागपुर, चंडीगढ़, शिलांग, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, जम्मू, श्रीनगर।
- प्रत्येक शहर के लिए अलग लिंक/पीडीएफ और सभी एम्पैनल्ड अस्पतालों के साथ-साथ ताजा जोड़/हटाव/सस्पेंशन।
- AYUSH व डे-केयर सेंटर्स भी एम्पैनल्ड लिस्ट में शामिल।
निष्कर्ष
13 अक्टूबर 2025 से लागू हुए CGHS के नए टैरिफ, मापदंड, लाभ, और प्रक्रिया से लाखों सरकारी कर्मचारी-पेंशनर्स और उनके परिवार को मेडिकल राहत, पारदर्शिता और सशक्तिकरण मिलेगा। लाभार्थी अपने मेडिकल रीइम्बर्समेंट, हॉस्पिटल चयन और स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में पहले से कई गुना सरल, सुगम और सुरक्षित महसूस करेंगे। सभी ताजा सीजीएचएस सर्कुलर, नई दरें व हॉस्पिटल सूची के लिए सरकारी पोर्टल समय-समय पर अवश्य देखें।
([कृपया सरकारी पोर्टल पर Annexure-I, संबंधित नोटिफिकेशन्स व शहरवार हॉस्पिटल लिस्ट विस्तार से पढ़ें। प्रत्येक मेडिकल स्पेशलिटी, पैकेज रेट्स और बदलाव का पूरा ब्यौरा वहाँ उपलब्ध है।])