भारत सरकार की पांच केंद्रीय पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिन्हें हर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारक ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकता है। यह लेख लगभग 3000 शब्दों में हिंदी में दिया गया है।
केंद्र सरकार की पांच प्रमुख पेंशन योजनाएं: हर बीपीएल कार्डधारक के लिए विस्तृत गाइड
प्रस्तावना
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत पांच केंद्रीय पेंशन योजनाएं संचालित की हैं। ये योजनाएं पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्तपोषित हैं, और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होती हैं। इनका उद्देश्य वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगता, परिवार लाभ और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की भूमिका
NSAP का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है गरीबी में जीवन-यापन करने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके तहत ग्राम पंचायत और नगरपालिकाएं पात्र लाभार्थियों की पहचान करती हैं तथा कई बार लाभार्थियों को नकद राशि उनके घर तक पहुचाई जाती है यदि वे बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने में असमर्थ हैं।
NSAP के अंतर्गत पांच पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाएं
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):
- पात्रता: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब परिवार के सदस्य।
- 60-79 वर्ष के लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह केंद्र सरकार की ओर से।
- 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह।
- आवेदन की प्रक्रिया सरल है एवं DBT के माध्यम से राशि सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS):
- पात्रता: 40-79 वर्ष की विधवा, जो बीपीएल परिवार की सदस्य हो।
- ₹300 प्रति माह की केंद्रीय सहायता।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं के लिए ₹500 प्रति माह।
- विधवाओं को उनके आधार सत्यापित खाते में रकम सीधे भेजी जाती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS):
- पात्रता: 18-79 वर्ष की उम्र की गंभीर या बहु दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति, बीपीएल परिवार से।
- ₹300 प्रति माह की केंद्रीय सहायता।
- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह।
- 2024-25 में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 243.74 करोड़ रुपये वितरण हेतु आवंटित किए गए।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS):
- पात्रता: अगर परिवार का मुखिया (18-59 वर्ष) की मृत्यु हो जाए तो बीपीएल परिवार।
- तत्काल आर्थिक कठिनाई को दूर करने हेतु ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सरल है, जिससे संकट के समय परिवार को सहारा मिलता है।
- अन्नपूर्णा योजना:
- पात्रता: ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो IGNOAPS के पात्र हैं लेकिन अभी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे।
- उनको प्रतिमाह 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- यह योजना वृद्धजनों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।
लागू प्रक्रिया, चयन और निगरानी
- पात्रता की पुष्टि ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा की जाती है।
- लाभ DBT (सीधे बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते) या डाक मनी ऑर्डर के माध्यम से मिलता है।
- यदि किसी कारणवश लाभार्थी बैंक/पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते, तब “कैश एट डोरस्टेप” सुविधा उपलब्ध है।
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक नोडल सचिव की नियुक्ति की जाती है जो पूरे कार्यान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु उत्तरदायी होते हैं।
- प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता तभी रिलीज होती है जब प्रगति रिपोर्ट समय से प्रस्तुत की जाए।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- UMANG ऐप डाउनलोड करें या https://web.umang.gov.in/web_new/home वेबसाइट पर जाएं।
- मोबाइल नंबर एवं OTP के माध्यम से लॉगइन करें या नया अकाउंट बनाएं।
- NSAP सर्च करें।
- ‘Apply Online’ पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण, भुगतान का तरीका, फोटो अपलोड करें और ‘Submit’ करें।
- आवेदन स्वीकृत होने पर DBT के माध्यम से सहायता राशि खाते में आ जाती है।
योजनाओं के सामाजिक लाभ
- बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों एवं बेसहारा परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलता है।
- योजना के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन उनके दैनिक खर्च के लिए सहारा है, जिससे वे किसी पर निर्भर न रहें।
- NFBS के तहत आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
- अन्नपूर्णा योजना से ऐसे वृद्धजन को खाने का सहारा मिल जाता है जो अन्य पेंशन योजनाओं से वंचित हैं।
- समाज में कमजोर वर्गों के जीवनस्तर को सुधारना एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है।
पात्रता की आधारभूत शर्तें
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए।
- उम्र संबंधित योजना के अनुसार होनी चाहिए (यह प्रमाणपत्र स्थानीय निकाय कार्यालय से प्राप्त हो सकता है)।
- परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड या प्रमाण-पत्र
- आयु प्रमाण-पत्र
- बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन सफल होने के बाद लाभार्थी क्या करें?
- खाते में समय-समय पर पेंशन राशि का सत्यापन करें।
- यदि राशि समय से नहीं आती तो स्थानीय पंचायत/नगरपालिका या नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
- सहायता के अभाव में राज्य/केंद्र की हेल्पलाइन नंबर या संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां
- केंद्र का फोकस डिजिटलीकरण पर है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी एवं त्वरित बनती है।
- योजनाओं का व्यापक प्रचार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है।
- भविष्य में योजनाओं के दायरे एवं पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना रहती है।
- किसी कारणवश भुगतान रुक जाए तो DM, Nodal Officer, या मंत्रालय को शिकायत भेजी जा सकती है।
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सुझाव
- हमेशा सही दस्तावेज अपलोड करें, गलत या फर्जी दस्तावेज़ के कारण आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
- आवेदन पत्र भरते समय दिए गए निर्देशों को पढ़ें और उसी के अनुसार जानकारी भरें।
- समय-समय पर योजना की वेबसाइट या स्थानीय निकाय कार्यालय से नए निर्देश एवं अपडेट लें।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल कार्डधारकों के लिए चल रही ये पांच पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बेहद प्रभावी कदम हैं। ये वित्तीय मदद के साथ साथ आत्म-सम्मान एवं सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती हैं। सही जानकारी और दस्तावेज के साथ इन सरकारी योजनाओं का शीघ्र लाभ उठाया जा सकता है।economictimes.indiatimes
इस विस्तृत हिंदी लेख में भारत सरकार की पांच मुख्य केंद्रीय पेंशन योजनाओं के बारे में सरल भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य दिशा-निर्देश बताए गए हैं। बार-बार इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों एवं आवेदन की सत्यता को बनाए रखना आवश्यक है। योजना की सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए सरकार लगातार निगरानी, डिजिटलीकरण एवं अपडेट करती रहती है—जो लाखों गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।






