आप अपने टैक्स को कैसे घटा सकते हैं? कौन-कौन से डिडक्शन हैं जो टैक्स को कम करने में मदद करते हैं?
जानिए कैसे आप अपने टैक्स को घटा सकते हैं, कौन-कौन से डिडक्शन और टैक्स बचाने के तरीके हैं। नए और पुराने टैक्स रेजीम में क्या अंतर है और सरकार की लिमिट के बाद टैक्स कैसे बचाएं।
गृहस्थ धर्म HOUSEHOLD'S DUTY


आप अपने टैक्स को कैसे घटा सकते हैं? कौन-कौन से डिडक्शन हैं जो टैक्स को कम करने में मदद करते हैं? और सरकार की लिमिट के बाद टैक्स कम करने के तरीके क्या हैं? इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि आप अपने इनकम टैक्स को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, कौन-कौन से सेक्शन आपके लिए फायदेमंद हैं, और अगर आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित लिमिट से ऊपर है तो टैक्स बचाने के क्या उपाय हैं।
टैक्स बचाने के लिए महत्वपूर्ण डिडक्शन और तरीके
1. सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाएं
सेक्शन 80C आयकर अधिनियम का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सेक्शन है। इसके तहत आप ₹1.5 लाख तक की निवेश या खर्च पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसमें शामिल हैं:
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ 7% से 8% तक ब्याज।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 5 साल की लॉक-इन अवधि।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS): 3 साल की लॉक-इन अवधि, उच्च रिटर्न की संभावना।
सुकन्या समृद्धि योजना: बेटी के लिए विशेष योजना।
फिक्स्ड डिपॉजिट (5 साल का): बैंक में लॉक-इन के साथ।
होम लोन का प्रिंसिपल रिटर्न: होम लोन की प्रिंसिपल रकम का भुगतान भी इस सेक्शन में आता है।
इन निवेशों के माध्यम से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को सीधे कम कर सकते हैं12।
2. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट – सेक्शन 80D
स्वयं, परिवार और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹25,000 तक की छूट।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 तक बढ़ जाती है।
यदि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा से कवर नहीं हैं, तो मेडिकल खर्च भी ₹50,000 तक डिडक्ट किया जा सकता है।
यह डिडक्शन आपके और आपके परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ टैक्स बचाने का बेहतरीन तरीका है1।
3. होम लोन ब्याज पर छूट – सेक्शन 24, 80EE, 80EEA
होम लोन पर ब्याज भुगतान पर ₹2 लाख तक की छूट सेक्शन 24 के तहत।
अतिरिक्त छूट ₹50,000 तक सेक्शन 80EE के तहत।
अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं और वह भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत आता है तो सेक्शन 80EEA के तहत ₹1.5 लाख तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
इससे आपका टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकता है1।
4. डोनेशन पर छूट – सेक्शन 80G
सरकारी या मान्यता प्राप्त चैरिटी संस्थानों को दान देने पर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। यह छूट दान की राशि के अनुसार 50% या 100% तक हो सकती है1।
5. शिक्षा लोन ब्याज पर छूट – सेक्शन 80E
शिक्षा लोन पर चुकाए गए ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट मिलती है, जो 8 साल तक लागू रहती है। यह छात्राओं और छात्रों के लिए फायदेमंद है1।
6. सैलरी में मिलने वाले टैक्स-फ्री भत्ते
अगर आप सैलरी पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो निम्न भत्ते आपके लिए उपयोगी हैं:
हाउस रेंट अलाउंस (HRA): किराए पर रहने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स छूट।
लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA): परिवार के साथ यात्रा पर खर्च की छूट।
फूड कूपन: ₹26,400 तक टैक्स-फ्री।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान टैक्स-फ्री।
मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट, ईंधन रिम्बर्समेंट, एजुकेशन अलाउंस, गिफ्ट वाउचर, यूनिफॉर्म अलाउंस आदि भी टैक्स बचाने में मदद करते हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन: सभी सैलरीधारकों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती34।
सरकार की लिमिट के बाद टैक्स बचाने के तरीके
जब आपकी इनकम सरकार द्वारा निर्धारित लिमिट से ऊपर हो, तब भी टैक्स बचाने के कई तरीके मौजूद हैं:
1. नया टैक्स रेजीम बनाम पुराना टैक्स रेजीम
नया टैक्स रेजीम (FY 2025-26) में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन अधिकांश डिडक्शन और छूट समाप्त हो जाती हैं।
पुराना टैक्स रेजीम डिडक्शन और छूट के साथ आता है, जो उच्च आय वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
यदि आपकी कुल छूटें ₹1.5 लाख से अधिक हैं तो पुराना रेजीम बेहतर रहता है, अन्यथा नया रेजीम चुनें5।
2. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
NPS में निवेश से अतिरिक्त ₹50,000 तक की छूट मिलती है, जो सेक्शन 80CCD(1B) के तहत आती है।
यह आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ टैक्स बचाने का अच्छा विकल्प है12।
3. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स प्लानिंग
ELSS जैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें जो LTCG टैक्स में छूट देते हैं।
स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश से टैक्स बचाने के अन्य विकल्प भी मिलते हैं।
4. इनकम डिवर्सिफिकेशन
किराये की प्रॉपर्टी से आय, ब्याज आय आदि को सही तरीके से प्लान करें ताकि टैक्स की कुल देनदारी कम हो सके।
टैक्स बचाने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स
अपने निवेश और खर्चों का प्रमाण रखें।
समय पर टैक्स रिटर्न भरें।
डिजिटल माध्यम से टैक्स बचाने वाले निवेश करें।
टैक्स सलाहकार से सलाह लें।
इस प्रकार आप सही निवेश, डिडक्शन और टैक्स प्लानिंग के जरिए अपनी टैक्स देनदारी को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं और अधिक से अधिक बचत कर सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित लिमिट के बाद भी कई वैध तरीके उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कर आप टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रखें कि टैक्स बचाने के लिए सही योजना और समय पर निवेश आवश्यक है।
#TaxSaving #IncomeTax #TaxDeduction #Section80C #PPF #NPS #HomeLoan #HealthInsurance #TaxPlanning #TaxTips #TaxSavingTips #HRA #ELSS #TaxBenefits
(सभी जानकारी वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अनुसार अपडेट की गई है)।